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भदोही : भदोही की स्थानीय अदालत ने जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा की पत्नी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. मिर्जापुर की एमएलएसी रामलली मिश्रा पर अपने रिश्तेदार की संपत्ति पर कब्जा जमाने का आरोप है. इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम जमानत के लिए उनके बेटे विष्णु मिश्रा की याचिकाखारिज कर दी गई है.

विजय मिश्रा 14 अगस्त को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं और फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद है. पुलिस अधीक्षक आरबी सिंह के मुताबिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रामलली मिश्रा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है जो इस वक्त फरार हैं.

गोपीगंज के इंस्पेक्टर कृष्णानंद राय ने कहा कि हफ्ते की शुरुआत में ही उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम जमानत के लिए उनके बेटे विष्णु की याचिका को भी जिला न्यायाधीश की अदालत खारिज कर चुकी है. अधिकारी ने कहा कि मां और बेटे की तलाश के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रामलली मिश्रा अपने पति और बेटे के साथ 8 अगस्त को अपने रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी द्वारा दर्ज एक मामले में सह-अभियुक्त हैं. तिवारी की शिकायत पर गोपीगंज पुलिस स्टेशन ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 506, 347, 387 और 449 के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मिश्रा ने उनकी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया है.

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